Wednesday 2 December 2015

सैक्स रैकेट प्रकरण में आरोपियों की जमानत अजमेर में भ्रष्टों को जेल भेजा



अजमेर जिले के ब्यावर उपखण्ड के बहुचर्चित कथित सैक्स रैकेट प्रकरण में गिरफ्तार 14 युवक-युवतियों को दो दिसम्बर को जमानत पर छोड़ दिया गया। एडीजे सुनील पंचोली के समक्ष आरोपियों के वकीलों ने कहा कि युवक-युवतियां इवेन्ट कम्पनी में अनुबंध के तौर पर कार्यरत हैं और यह लोग ब्यावर में जयकिशन बल्दुआ के मकान के नांगल के समारोह में इंतजाम के लिए आए थे। लेकिन पुलिस ने बेवजह वेश्यावृति के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने छापा मारकर रानीबाग रिसोर्ट से सात युवक और सात युवतियों को संदिग्ध अवस्था में आपत्तिजनक सामग्री के साथ 29 नवम्बर की रात को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील पंचोली ने सभी आरोपियों को जमानत पर छोडऩे के आदेश दिए साथ ही निर्देशित किया कि जरूरत पडऩे पर पुलिस को जांच में सहयोग किया जाए।
आरोप-प्रत्यारोप
इवेन्ट कम्पनी के युवक-युवतियों को गिरफ्तार करने पर जहां ब्यावर के अनेक लोग पुलिस की कार्यशैली की आलोचना कर रहे हैं वहीं अनेक लोगों ने यह सवाल उठाया कि जयकिशन बल्दुआ के मकान के नांगल का मुख्य समारोह जब 30 नवम्बर को था तो फिर युवक-युवतियां 29 नवम्बर को ही ब्यावर क्यों आए? बल्दुआ परिवार ने नांगल के जो निमंत्रण पत्र वितरित किए उसमें 29 नवम्बर को हवन यज्ञ और सुन्दरकांड के पाठ का उल्लेख किया गया। जबकि 30 नवम्बर को महाभोज का आयोजन रखा गया। कोई दो हजार से भी ज्यादा लोगों को नांगल के भोज में आमंत्रित किया गया। वहीं दूसरी ओर दो दिसम्बर को एबीवीपी के अध्यक्ष मोहित काथेड़, मनीष जागडा, पीयूष प्रजापति, प्रवीण आदि के साथ-साथ मनीष चौहान आदि ने भी एडीओ नमित महता को ज्ञापन देकर पुलिस कार्यवाही की निन्दा की है।
इन वकीलों ने की पैरवी
न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से वकील डीडी राठौर, ओम आचार्य, टीकम सिंह रावत, रोहित चौधरी, नरपत सिंह आदि ने पैरवी की।
भ्रष्टों को जेल
दो दिसम्बर को ही अजमेर में एसीबी कोर्ट ने वरिष्ठ नगर नियोजक राजेश वर्मा और सहायक नगर नियोजक दीप सिंह मीणा को आगामी 17 दिसम्बर तक के लिए जेल भेज दिया। इन दोनों अधिकारियों को एसीबी ने एएसपी राममूर्ति ने एक दिसम्बर को 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
(एस.पी. मित्तल)
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