Tuesday 15 March 2016

हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अजमेर की दो होटलें होंगी सीज


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अजमेर नगर निगम के आयुक्त प्रियव्रत पांडया ने 15 मार्च को एक आदेश निकालकर निगम कार्यालय के निकट चूड़ी बाजार स्थित श्रीमती सुधा राठौर की होटल अजमेर इन तथा नला बाजार गोधा गुवाड़ी स्थित अनिल कुमार गर्ग की होटल शिवम को सीज करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि इन होटलों का जो निर्माण नियमों के अनुसार स्वीकृत हो सकता है, उसे तो सीज किया जाए और जो निर्माण सीज नहीं हो सकता, उसे तोड़ दिया जाए। इसके साथ ही दोनों निर्माणकर्ताओं को स्वीकृत होने वाले निर्माण की जुर्माने की राशि भी बताई जाएगी। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि अजमेर होटल इन को तीन मंजिल की स्वीकृति थी लेकिन मौके पर पांच मंजिल का निर्माण हो गया। होटल में पार्किंग की सुविधा भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं नाले को कवर कर सड़क बनाई गई है। जानकारों के अनुसार होटल के मालिक को एक प्रभावशाली भाजपा पार्षद का संरक्षण है। इसी प्रकार होटल शिवम के मालिक ने आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया और होटल का निर्माण कर लिया। यहां तक की भूखंड का भू-उपयोग भी नहीं बदलवाया गया। इस होटल का मालिक भाजपा के पार्षद का रिश्तेदार है। इन दोनों होटलों के खिलाफ आगामी 21 मार्च को कार्यवाही की जाएगी।
हाई कोर्ट की नाराजगी:
अजमेर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर 14 मार्च को ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश मित्तल व न्यायाधीश रफीक मोहम्मद की खंडपीठ ने नाराजगी जताई थी। जागरूक नागरिक रवि नरचल की अवमानना याचिका पर मेयर धर्मेन्द्र गहलोत, उपायुक्त श्रीमती सीमा शर्मा, पूर्व आयुक्त एच. गुईटे को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि अवमानना मामले में आगामी दो मई को सुनवाई होनी है, इसलिए निगम प्रशासन ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है। निगम की इस कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। हाई कोर्ट इस बात भी जांच करेगा कि निगम प्रशासन ने जिन अवैध निर्माणों को स्वीकृत किया है उनमें निर्देशों की अवहेलना तो नहीं हुई है।
(एस.पी. मित्तल)  (15-03-2016)
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