Wednesday 27 April 2016

कलेक्टर की अनुमति के बगैर अजमेर में लगाया रेमन सर्कस


अब अदालत से मांगा स्टे
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आनासागर के भराव क्षेत्र रीजनल कॉलेज के सामने रिक्त भूमि पर जो रेमन सर्कस लगा हुआ है, उसकी अनुमति अभी तक भी जिला कलेक्टर से नहीं मिली है। कलेक्टर की अनुमति के अभाव में सर्कस का संचालन न रोका जाए, उसको लेकर अब न्यायालय में स्टे मांगा गया है।
रेमन सर्कस के प्रबंधक जाकिर खान ने 27 अप्रैल को स्थानीय सिविल अदालत में एक वाद प्रस्तुत किया है। इस वाद में स्वयं जाकिर खान ने यह स्वीकार किया है कि जिला कलेक्टर से सर्कस संचालन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इस अनुमति के अभाव में सर्कस के संचालन को न रोका जाए इसलिए स्टे दिया जाए। वाद में बताया गया है कि सर्कस संचालन के लिए गत 28 फरवरी को भूमि के मालिक गोविन्द सिंह तेली के साथ एक अनुबंध किया गया था। इसके बाद ही सर्कस में काम करने वाले दो सौ कर्मचारी सर्कस स्थल पर आ गए। सर्कस के लिए जब जिला कलेक्टर से अनुमति मांगी तो विभिन्न विभागों से अनुमति लाने को कहा गया। इस पर पुलिस अधीक्षक, अजमेर विकास प्राधिकरण, वाणिज्य कर विभाग, उपखंड अधिकारी, विद्युत निरीक्षक, अग्निशमन विभाग आदि से अनुमति प्राप्त कर ली गई। जब इन सब अनुमतियों को कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया तो कलेक्टर ने कह दिया कि भूमि का विवाद राजस्व मंडल में विचाराधीन है। इसलिए सर्कस की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
वाद में कहा गया कि संबंधित विभागों की अनुमति मिलने और कलेक्टर कार्यालय से अनुमति मिलने की उम्मीद को देखते हुए सर्कस को स्थापित किया गया है, इसलिए अब आगामी 23 मई तक सर्कस के संचालन को ना रोका जाए। वाद में संबंधित विभागों के विरूद्ध स्टे देने की मांग की गई है। इस मामले में आगामी 29 अप्रैल को न्यायालय में सुनवाई होगी। सर्कस प्रबंधक की ओर से अनिल गौड, विवेक पाराशर, दिनेश राठौड़, पीयूष जैन आदि पैरवी कर रहे है।
(एस.पी. मित्तल)  (27-04-2016)
(spmittal.blogspot.inM-09829071511

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