Friday 16 June 2017

अजमेर के दलाल मनोज गिदवानी की अग्रिम जमानत पर 4 जुुुुलाई को सुनवाई।
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अजमेर नगर सुधार न्यास के बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में भू-कारोबारी मनोज गिदवानी के अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर आगामी 4 जुलाई को सुनवाई होगी। 16 जून को जयपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश रामचन्द्र झाला की अदालत में गिदवानी के अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। गिदवानी के वकील दीपक चौहान का तर्क रहा कि पुलिस को अब कुछ भी बरामद नहीं करना है और न ही पुलिस जांच में कोई दोष साबित हुआ है। इसलिए अग्रिम जमानत दी जाए। वहीं शिकायतकर्ता अजमत खान के वकील इन्द्रेश शर्मा का कहना रहा कि एसीबी की चार्ज शीट में गिदवानी को भी आरोपी माना गया है और अजमेर की अदालत ने गिदवानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है। एसीबी ने धारा 41ए में नोटिस भी दिया था, लेकिन अदालत में चार्ज शीट पेश करते वक्त गिदवानी उपस्थित नहीं हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश झाला ने 4 जुलाई को मामले को पुन: लिस्टेट करने का निर्णय दिया। इसके साथ ही कहा कि तब तक पुलिस गिदवानी को गिरफ्तार नहीं करे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में न्यास के पूर्व अध्यक्ष नरेश शाहनी भी आरोपी हैं। इन दोनों आरोपियों की अजमेर की एसीबी अदालत से जमानत का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज हो चुका है।

एस.पी.मित्तल) (16-06-17)

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